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शिक्षा विभाग ने अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक

शिक्षा विभाग ने अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक


हाइलाइट्स

  • आपदा के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया।

  • स्कूल स्तर, विकासखंड, जिला व राज्य स्तर पर सभी बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित

  • छात्र-छात्राओं के एकत्रीकरण पर भी रोक, केवल स्कूल में उपस्थिति की अनुमति।

  • शिक्षकों को निकटतम बसावट में आवासीय व्यवस्था रखने के निर्देश।

  • दिव्यांग छात्रों को आवश्यकतानुसार अवकाश, अन्य को सख्ती।

  • भारी बारिश पर जिला प्रशासन के छूट्टी आदेशों का पालन और सूचना का संप्रेषण।

  • आपदा संभावित स्कूलों को तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश।

  • एसओपी जारी—आपदा से बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन लागू।


आपदा के कारण शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के अफसरों, शिक्षकों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों, स्टाफ और विद्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डॉ. धन सिंह रावत (शिक्षा मंत्री) की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। आदेश के अनुसार, अब सभी शिक्षक व कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर लगातार उपस्थित रहेंगे। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही अवकाश मिलेगा, वह भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात।


आदेशों की विस्तृत जानकारी

छुट्टी पर प्रतिबंध व अवकाश नीति

  • सभी शिक्षा अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के अवकाश स्थगित।

  • कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं होगा, केवल अत्यावश्यक परिस्थिति में ऊपर के अधिकारी की अनुमति के बाद ही अवकाश संभव।

  • दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी

प्रशिक्षण और बैठकें स्थगित

  • विकासखंड, जिला व राज्य स्तर पर होने वाले सभी बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं।

  • उद्देश्य—आपदा से संबंधित कामों और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए।

छात्रों के एकत्रीकरण पर रोक

  • स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्थान, मैदान, ऑडिटोरियम या शहर में छात्रों के एकत्रीकरण पर पूर्ण रोक

  • सिर्फ आवश्यक कक्षाओं/गतिविधियों के लिए ही स्कूल परिसर में उपस्थित रह सकेंगे।

अधिकारियों व शिक्षकों की तैनाती पर सख्ती

  • सभी शिक्षक निकटतम बसावट में आवास लेने की व्यवस्था करें।

  • जो शिक्षक दूर से आ-जा रहे हैं, उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

  • बाध्यता है कि शिक्षक व कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर निरंतर उपस्थित रहें।

दिव्यांग छात्रों के लिए प्रावधान

  • दिव्यांग छात्रों को आवश्यकता अनुसार अवकाश/छुट्टी की अनुमति दी जाएगी।

बारिश/आपदा पर विशेष निर्देश

  • भारी बारिश या आपदा की स्थिति पर जिला प्रशासन द्वारा घोषित छुट्टी का सख्ती से पालन।

  • छुट्टी की सूचना समय पर छात्रों एवं अभिभावकों तक पहुंचाना अनिवार्य

  • आपदा संभावित या क्षतिग्रस्त स्कूलों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश।


आपदा प्रबंधन के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया)

शिक्षा विभाग द्वारा आपदा से बचाव व सुरक्षा संबंधी SOP जारी की गई है—

  • स्कूलों में आपदा पूर्व तैयारियां, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता व नियमित परीक्षण।

  • छात्रों और स्टाफ की ट्रेनिंग/अभ्यास—आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया।

  • संचार व्यवस्था—आपदा सूचना तत्काल सभी को मिले, इसके लिए संचार चैनल एक्टिव।

  • बसावट और स्कूल दूरी—शिक्षक एवं कर्मचारियों को नजदीकी स्थानों में रहने का निर्देश।

देहरादून समेत प्रदेश भर में लगातार बारिश व आपदा संभावनाओं के चलते यह आदेश अहम हैं। इस निर्देश का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसमें स्थानीय प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आदेशों का पालन न होने पर कड़ी कार्रवाइयां भी संभावित हैं।

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