उत्तराखंड सचिवालय में नई स्थानांतरण नीति लागू: एक अनुभाग में केवल 5 वर्ष की तैनाती
देहरादून, 17 जुलाई 2025 । उत्तराखंड शासन ने सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी बनाने हेतु “वार्षिक स्थानांतरण नीति-2025” लागू की है। यह नीति पूर्ववर्ती स्थानांतरण नीति-2007 को निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
नई नीति के अनुसार, सचिवालय सेवा में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अपने पूरे सेवाकाल में एक अनुभाग में केवल एक बार तैनात किया जाएगा, और यह तैनाती अधिकतम 5 वर्ष की होगी। इसका उद्देश्य संस्थागत स्मृति बनाए रखने के साथ-साथ कर्मचारियों को विभिन्न अनुभागों में कार्य अनुभव प्रदान करना है।
किन पर लागू होगी नीति?
यह नीति सचिवालय सेवा संवर्ग के संयुक्त सचिव से अनुभाग अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों पर लागू होगी। निजी सचिव, लेखा संवर्ग, सुरक्षा कर्मी और परिचारक इससे बाहर रहेंगे।
तैनाती की अवधि:
– **श्रेणी ‘क’ (संयुक्त सचिव से नीचे तक):** एक विभाग में अधिकतम 3 वर्ष
– **श्रेणी ‘ख’ (अनुभाग अधिकारी):** एक अनुभाग में अधिकतम 5 वर्ष
– **श्रेणी ‘ग’ (समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी):** 5 वर्ष
– **कंप्यूटर सहायक:** 7 वर्ष
स्थानांतरण समिति का गठन
स्थानांतरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी, जिसमें सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव और एक नामित अधिकारी शामिल होंगे।