उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: पहली बार मतदाता सूची और परिणाम ऑनलाइन
उत्तराखंड में वर्ष 2025 के पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया परिवर्तनात्मक कदम उठाया है। पहली बार चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के प्रयासों में मतदाता सूची एवं चुनाव परिणाम ऑनलाइन देखने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
डिजिटल मतदाता सूची
राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के साथ मिलकर secvoter.uk.gov.in पर डिजिटल मतदाता सूची का शुरूआती चरण पूरा किया है। इस सेवा के जरिये:
- ग्रामीण मतदाता अपनी पंचायत, वार्ड और ग्राम समूह के अनुसार नाम ऑनलाइन खोज सकते हैं ।
- 17 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली को गांव‑गांव जाकर सत्यापित किया गया ।
- 1 मार्च से 22 मार्च 2025 तक सामान्य सुधार एवं नाम जोड़ के उपाय अपनाए गए ।
चुनाव तिथि और चरणों की रूप‑रेखा
राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की जिसमें यह बात स्पष्ट हुई :
- नामांकन: 2 जुलाई से 5 जुलाई तक (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)
- जाँच अवधि: 7 जुलाई से 9 जुलाई तक
- नाम वापसी: 10 और 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक
- चिंह आवंटन:
- चरण-1: 14 जुलाई
- चरण-2: 18 जुलाई
- मतदान की तिथि:
- चरण‑1: 24 जुलाई 2025
- चरण‑2: 28 जुलाई 2025
- मतगणना: 31 जुलाई 2025 (सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक)
पदों और मतदान केंद्रों की संरचना
इस चुनाव में कुल 66,418 पदों पर चुनाव होना है :
- ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587
- ग्राम प्रधान: 7,499
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974
- जिला पंचायत सदस्य: 358
मतदाता संख्या: 47.77 लाख (महिलाएँ: 23.11 लाख; पुरुष: 24.66 लाख; अन्य: 374) – जिनमें 10.57% की वृद्धि हुई है ।
मतदान केंद्र: 8,276 मतदान केंद्र, 10,529 मतदान स्थल ।
चुनाव में पारदर्शिता और सुरक्षा
आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं:
- आदर्श आचार संहिता 12 जिलों में लागू – हरिद्वार को छोड़कर, यह संहिता 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी ।
- तकनीकी निगरानी – रैंडमाइज्ड प्रक्रिया हेतु सॉफ़्टवेयर उपयोग एवं 55 सामान्य + 12 आरक्षित प्रेक्षकों की तैनाती ।
- सुरक्षा व अनुपालन टीम – पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक जिम्मेदारों की टीम आचार संहिता उल्लंघन, नकदी, अल्कोहल आदि की निगरानी करेगी ।
- सम्पादकीय पारदर्शिता – प्रत्याशी शपथ‑पत्र और व्यय सीमा (ग्राम प्रधान ₹75,000; जिला पंचायत ₹2,00,000) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ।
- तकनीकी उपकरण – टोल‑फ्री helpline (1800‑180‑4280), ई‑मेल (secelectionuk@gmail.com) एवं ई‑गवर्नेंस पोर्टल द्वारा शिकायत‑समाधान।
नई पहल – ओबीसी आरक्षण अध्यादेश
चुनावों में ओबीसी वर्ग के समावेश हेतु अध्यादेश लाने की तैयारी जारी है। पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव बनाया है, जो कैबिनेट और आयोग की मंजूरी के बाद लागू होगा ।
ये चुनाव उत्तराखंड के लिए ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। डिजिटल मतदाता सूची, ऑनलाइन परिणाम और पारदर्शी प्रक्रिया ग्रामीणों को सशक्त महसूस कराती है।
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पंचायत चुनाव हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना