गंभीर बीमार शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू – 25 सितंबर तक आवेदन
हाइलाइट्स
उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय ने गंभीर बीमार शिक्षकों व कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए 25 सितंबर तक आवेदन मांगे
तबादले धारा-27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन के बाद होंगे
विभागीय कार्यक्रम के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा के लिए 22 सितंबर, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 25 सितंबर तक प्रस्ताव
सामान्य अनिवार्य तबादले 10 जून तक होने थे, लेकिन विभाग में इस वर्ष नहीं हो सके
गंभीर बीमार स्वयं या परिवारजन, दिव्यांग, विधवा/विधुर, सैनिक परिवार के सदस्य तबादले के लिए पात्र
स्थानांतरण की प्रक्रिया – धारा-27 के तहत
उत्तराखंड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत शिक्षक-कर्मचारियों के सामान्य तबादलों का निर्धारित समय 10 जून तक था. इस वर्ष विभागीय, न्यायिक एवं आंदोलन संबंधी विवादों के चलते शिक्षकों के तबादले नहीं हुए, जिससे भारी नाराजगी उत्पन्न हुई। अब धारा-27 के अनुसार, उन शिक्षकों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा जो सामान्य तबादला प्रक्रिया के पात्र नहीं हैं, लेकिन गंभीर आवश्यकता या सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्थानांतरण चाहते हैं.
धारा-27 प्रक्रिया:
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद तबादले के आदेश पारित करती है
समिति खुद गंभीर बीमार, दिव्यांग, विधवा/विधुर/त्यक्त, सैनिक परिवार, या गंभीर बीमार परिवारजन के मामले देख सकती है
आवेदन जिला व मंडल स्तर के कार्यालय में सीधे या संबंधित विभाग/ब्लॉक स्तर को भेजे जा सकते हैं
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
स्थानांतरण के लिए आवेदन वे शिक्षक/कर्मचारी कर सकते हैं:
जो खुद गंभीर बीमार हैं
माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से ग्रसित हैं
विधवा, विधुर, त्यक्त या परित्यकता शिक्षक/कर्मचारी
सैनिक या अर्द्धसैनिक बलों में तैनात व्यक्ति के सहकर्मी/परिवारजन
विभागीय आदेश और समय-सीमा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 22 सितंबर तक आवेदन मांगें हैं, जबकि प्रारंभिक शिक्षा के लिए 25 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित है। यदि प्रभारी प्रधानाचार्य के प्रभार छोड़ने के चलते आवेदन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक/कर्मचारी अपने आवेदन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ब्लॉक या जिला कार्यालय को दे सकते हैं।



