UPS में भी मिलेगी NPS जैसी कर छूट
हाइलाइट्स
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में अब एनपीएस (NPS) जैसी कर छूट व सुविधाएँ होंगी।
सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सुपरएन्यूएशन के समय UPS में पेंशन कोष का 60% तक हिस्सा टैक्स फ्री मिलेगा।
सेवानिवृत्त केंद्र सरकार कर्मचारी हर छह माह की योग्य सेवा पर वेतन (बेसिक + डीए) का 10% हिस्सा एकमुश्त, करमुक्त ले सकते हैं।
UPS से जल्दी निकासी या खाता बंद करने पर पूरी निकाली गई राशि टैक्सेबल रहेगी।
60 साल की उम्र में कोष का 60% हिस्सा करमुक्त निकासी, बाकी 40% का एन्युटी (पेंशन प्लान) में निवेश अनिवार्य—एन्युटी आय पर टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा।
UPS का लाभ 1 अप्रैल 2025 से शुरू; NPS से UPS में कैबिनेट द्वारा तय तिथि (30 सितंबर 2025) तक स्थानांतरण के विकल्प पर लागू।
UPS के ये आयकर लाभ और नियम आयकर अधिनियम की धारा-10(12A, 12B, 12AB) और 80CCD(6) में सम्मिलित किए गए हैं।
सरकार ने साफ किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल नहीं होगी—सिर्फ UPS और NPS विकल्प उपलब्ध हैं।
क्या है नया बदलाव?
सरकार ने आयकर विधेयक-2025 में संशोधन कर दिया है जिससे UPS में सभी वे फायदे मिलेंगे जो अभी तक NPS में उपलब्ध थे:
60% राशि टैक्स फ्री: UPS सदस्य अब रिटायरमेंट पर पेंशन कोष की 60% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।
एकमुश्त राशि का करमुक्त भुगतान: योग्य सेवा के आधार पर छह महीने पर 10% वेतन का एकमुश्त भुगतान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को मिलेगा—यह भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगा।
बचे 40% रकम का नियम: इसे एन्युटी खरीदने में लगाना अनिवार्य है, जिससे हर माह पेंशन सुनिश्चित होगी; इसकी आय मालिक के टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल रहेगी।
जल्दी निकासी/खाता बंद पर टैक्स
अगर UPS से रिटायरमेंट से पहले कुछ निकाला या खाता बंद किया, तो निकाली गई पूरी राशि को आय मानकर उस वित्त वर्ष में टैक्स देना होगा।
नई आयकर छूट कहाँ-कहाँ मिलेगी?
सभी UPS सदस्य—चाहे वेतनभोगी हों या NPS से UPS में आए हों—को यह छूट बराबर मिलेगी।
परिवारजनों/नामांकित को भी इसी नियम से टैक्स छूट मिलेगी।
केवल वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद UPS में शामिल हुए या 30 सितंबर 2025 से पहले NPS से UPS में स्विच किए हैं, उन्हें यह छूट/लाभ मिलेगा।
OPS (पुरानी पेंशन) की स्थिति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि OPS बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
नए नियम किन आयकर धाराओं में हैं?
आयकर अधिनियम की धारा 10(12A, 12B, 12AB) और 80CCD(6)।
NPS के लिए चल रही सभी टैक्स छूट UPS पर भी लागू होंगी—यह सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट है।
UPS में NPS जैसी 60% टैक्स फ्री निकासी और एकमुश्त राशि का करमुक्त लाभ अब मिलेगा।
जल्दी निकासी या खाता बंद करने पर पूरी राशि टैक्स योग्य रहेगी।
60 साल के बाद एन्युटी में जमा राशि की आय पर टैक्स लगेगा।
यह सुविधा UPS में जाने वाले नए तथा पुराने (switched) केंद्रीय कर्मचारियों को समान रूप से मिलेगी।
OPS की बहाली सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।
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