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निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि में बदलाव: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग का नया कार्यक्रम

निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि में बदलाव: उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोग का नया कार्यक्रम

स्थान: देहरादून | प्रकाशन तिथि: 14 जुलाई 2025

मुख्य बिंदु:

  • उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के कारण चुनाव प्रतीक आवंटन की तिथि में आंशिक संशोधन
  • 14 जुलाई को प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक
  • शेष आवंटन प्रक्रिया 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक
  • राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि अन्य सभी तिथियां पूर्ववत रहेंगी
  • आयोग की संशोधित अधिसूचना संख्या 1303 दिनांक 28 जून 2025 में किया गया आंशिक संशोधन

उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आयोग का निर्णय

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत चुनाव चिह्न आवंटन की निर्धारित तिथि में आंशिक संशोधन किया है। यह संशोधन मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 503 (एमबी) / 2025 – शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में पारित आदेश के आलोक में किया गया है।

आयोग की ओर से आदेश संख्या 1762/रा.नि.आ.अनु.-2/4324/2025 दिनांक 14 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 14 जुलाई को प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी।

प्रतीक आवंटन की नई समय-सारणी

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार:

  • 14 जुलाई 2025: अपराह्न 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक प्रतीक आवंटन
  • 15 जुलाई 2025: प्रातः 08:00 बजे से कार्य समाप्ति तक शेष प्रत्याशियों हेतु प्रतीक आवंटन

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दिनांक 28 जून 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 1303 में केवल प्रतीक आवंटन समय को संशोधित किया गया है, अन्य सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

निर्वाचन कार्यों में बाधा न आए – आयोग की मंशा

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश में यह भी कहा है कि प्रतीक आवंटन प्रक्रिया को अदालत द्वारा निर्देशित समय के अनुरूप निष्पक्ष रूप से पूरा किया जाएगा और इससे चुनाव कार्यक्रम की समग्र समय-सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

इसके साथ ही, आयोग ने निर्वाचन की शेष सभी कार्यवाहियों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही सम्पादित करने के निर्देश भी दिए हैं।

क्या है मामला?

शक्ति सिंह बर्थवाल द्वारा दायर याचिका में निर्वाचन प्रक्रिया के एक विशेष बिंदु को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उसी के संबंध में मा. उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को आदेश पारित किया, जिससे प्रतीक आवंटन पर अस्थायी स्थगन लागू किया गया था।

अब अदालत द्वारा स्पष्टता दिए जाने के बाद आयोग ने प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया को पुनः समयबद्ध रूप से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

इस संशोधन के साथ आयोग ने यह संदेश भी दिया है कि राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह से न्यायसंगत, पारदर्शी और नियमानुसार संपन्न किए जाएंगे। अदालतों के निर्देशों का पालन करते हुए आयोग की भूमिका निष्पक्षता की पुष्टि करती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह संशोधित आदेश चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और अदालत के निर्देशों के सम्मान का प्रतीक है। उम्मीद है कि आगे की सभी कार्यवाहियां तय समय पर, शांतिपूर्वक और कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न होंगी।

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