पैन कार्ड (Permanent Account Number) भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय पहचान है। यह न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक है, बल्कि बैंक खाता खोलने, निवेश करने, संपत्ति खरीदने-बेचने और ऋण लेने जैसे कई वित्तीय लेन-देन में भी अनिवार्य है। हाल ही में आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि यदि उनका पैन कार्ड इनएक्टिव पाया गया, तो उन्हें ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पैन कार्ड इनएक्टिव क्यों होता है?
पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
1. आधार से लिंक न होना
सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उसका पैन इनएक्टिव हो सकता है।
2. डुप्लिकेट पैन कार्ड
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो यह अवैध है और आयकर विभाग ऐसे मामलों में अतिरिक्त पैन को इनएक्टिव कर सकता है।
3. गलत जानकारी
यदि पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण गलत हैं और उन्हें समय पर अपडेट नहीं किया गया है, तो पैन इनएक्टिव हो सकता है।
4. फर्जी पैन कार्ड
यदि पैन कार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो आयकर विभाग उसे रद्द कर सकता है।
इनएक्टिव पैन कार्ड के दुष्परिणाम
इनएक्टिव पैन कार्ड के कारण व्यक्ति को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते।
- बैंकिंग और निवेश से संबंधित सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
- ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
- ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पैन कार्ड की स्थिति कैसे जांचें?
अपना पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं, यह जांचने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं: www.incometax.gov.in
- “Quick Links” सेक्शन में “Verify Your PAN” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें: पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर।
- मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- स्क्रीन पर पैन की स्थिति दिखाई देगी: “PAN is Active” या “PAN is Inactive”।
इनएक्टिव पैन को सक्रिय कैसे करें?
यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं:
1. आधार से लिंक करें
- www.incometax.gov.in पर जाकर पैन को आधार से लिंक करें।
2. डुप्लिकेट पैन को सरेंडर करें
- यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो अतिरिक्त पैन को सरेंडर करें। इसके लिए NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 49A भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
3. विवरण अपडेट करें
- यदि पैन कार्ड में कोई गलत जानकारी है, तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से सही करवाएं।
जुर्माने से कैसे बचें?
- सुनिश्चित करें कि आपका पैन आधार से लिंक है।
- एक से अधिक पैन कार्ड न रखें।
- पैन कार्ड में सही और अद्यतन जानकारी हो।
- समय-समय पर पैन की स्थिति जांचते रहें।
पैन कार्ड की सक्रियता बनाए रखना वित्तीय लेन-देन और कानूनी अनुपालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनएक्टिव पैन कार्ड न केवल जुर्माने का कारण बन सकता है, बल्कि इससे आपके वित्तीय लेन-देन भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्देशों का पालन करके अपने पैन कार्ड को सक्रिय और अद्यतन रखें।