इनकम टैक्स रिटर्न 2024-25: कल तक नहीं भरा तो जुर्माना
हाइलाइट्स
15 सितंबर 2025 तक ITR भरना अनिवार्य, कल के बाद लेट फीस लगेगी
लेट फीस: 5 लाख+ आय पर ₹5,000, 3-5 लाख पर ₹1,000
देर से फाइल करने पर नई टैक्स रिजीम अनिवार्य, पुराने विकल्प खत्म
घर बैठे 4 सिंपल स्टेप्स में फाइल करें – दस्तावेज़, सही फॉर्म, फाइलिंग, वेरिफिकेशन
12 लाख आय पर 1 दिन की देरी = ₹5,832 का एक्स्ट्रा खर्चा (लेट फीस + ब्याज)
31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी के साथ
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है, तो तुरंत भर दें। कल के बाद लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज का बोझ पड़ेगा। यहाँ है घर बैठे आसानी से ITR भरने का कंप्लीट गाइड।
4 आसान स्टेप्स में ITR फाइल करें
स्टेप 1: सभी दस्तावेज़ तैयार रखें
फॉर्म 16: सैलरी और TDS का प्रूफ
फॉर्म 26AS और AIS: सरकार के पास आपकी आय की जानकारी
सेविंग प्रूफ (पुराने रिजीम के लिए): 80C निवेश, 80D हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन ब्याज
बैंक स्टेटमेंट: सभी खातों का ब्याज और आय की जानकारी
PAN, आधार: इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए
स्टेप 2: सही ITR फॉर्म चुनें
ITR-1 (सहज): सैलरी, पेंशन, किराया (50 लाख तक आय)
ITR-2: शेयर गेन, प्रॉपर्टी प्रॉफिट, विदेशी आय
ITR-3: बिज़नेस या प्रोफेशनल
ITR-4 (सुगम): छोटे बिज़नेस के लिए
स्टेप 3: फाइलिंग के 3 तरीके
सरकारी पोर्टल: incometax.gov.in पर ऑनलाइन
थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर: तेज़ और एक्सपर्ट मदद के लिए
ऑफलाइन यूटिलिटी: टेक्निकल यूज़र्स के लिए
स्टेप 4: ई-वेरिफिकेशन (30 दिन के अंदर)
फाइलिंग के 30 दिन में वेरिफिकेशन जरूरी, वरना लेट पेनल्टी लगेगी।
देर से भरने पर पेनल्टी
लेट फीस
5 लाख+ आय: ₹5,000
3-5 लाख आय: ₹1,000
यह फीस तब भी लगेगी जब आपका पूरा टैक्स पहले से कटा हो
ब्याज (सेक्शन 234A और 234B)
सेक्शन 234A: 16 सितंबर से हर महीने 1% ब्याज
सेक्शन 234B: एडवांस टैक्स कम भरा हो तो 1 अप्रैल से 1% मासिक ब्याज
उदाहरण: 12 लाख आय पर 1 दिन की देरी
लेट फीस: ₹5,000
ब्याज: ₹832
कुल नुकसान: ₹5,832 (सिर्फ 1 दिन की देरी पर!)
देर से फाइल करने के नुकसान
नई टैक्स रिजीम अनिवार्य: पुराने रिजीम का विकल्प खत्म
लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं: बिज़नेस/कैपिटल लॉस को आगे एडजस्ट नहीं कर सकते
क्रेडिट स्कोर पर असर: लोन अप्रूवल में दिक्कत
रिफंड में देरी: टैक्स रिफंड मिलने में ज्यादा समय
अभी भी समय है!
31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न भर सकते हैं (पेनल्टी के साथ)
गलती सुधार: 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं
तुरंत एक्शन लें: आज ही दस्तावेज़ तैयार कर ITR भरें
कल (15 सितंबर) आखिरी दिन है! देरी करने पर भारी पेनल्टी और कई फायदे खोने पड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो कर आज ही अपना ITR कंप्लीट करें। याद रखें – 1 दिन की देरी भी हजारों रुपये का नुकसान बन सकती है।



