अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, 4 से 18 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश
अल्मोड़ा। क्वारब में लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 109 (पूर्व में NH-87) के किमी 56 क्वारब पुल के पास रात्रिकालीन यातायात पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 4 जुलाई 2025 से 18 जुलाई 2025 तक, हर रात रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा।
क्यों लगा प्रतिबंध?
जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष आलोक कुमार पांडे ने बताया कि इस मार्ग पर हिल साइड की ओर लगभग 200 मीटर लंबाई में भूस्खलन जोन विकसित हो गया है। मलबा और बोल्डर बार-बार सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही असुरक्षित हो गई है।
सुरक्षा के मद्देनज़र पोकलेन, जेसीबी और टिप्पर मशीनों के जरिए हिल कटिंग का कार्य किया जा रहा है। कटिंग के बाद सोलिंग व अन्य मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं ताकि सड़क को सामान्य यातायात के लिए शीघ्र खोला जा सके।
किस समय रहेगा प्रतिबंध?
प्रतिबंध रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान हल्के और भारी दोनों प्रकार के वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किन्हें मिली छूट?
- एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- यदि किसी वाहन को अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में प्रतिबंधित समय में चलाना हो, तो उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
जिम्मेदारी तय
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना गंभीरता से ली जाएगी, और प्रतिबंधित समय में यदि कोई दुर्घटना या यातायात संबंधी घटना होती है, तो चौकी या थाना प्रभारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में:
- मार्ग: अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109
- स्थान: किमी 56, क्वारब पुल के पास
- समस्या: भूस्खलन, सड़क पर मलबा व बोल्डर गिरना
- प्रतिबंध अवधि: 4 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक
- समय: रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक
- छूट: केवल एम्बुलेंस, क्रेन व जरूरी सेवाएं
- अनुमति: अपरिहार्यता की स्थिति में उपजिलाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा से संपर्क करें।