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अल्मोड़ा: क्वारब में 18 अगस्त तक रात के समय वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित

अल्मोड़ा: क्वारब में 18 अगस्त तक रात के समय वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित

 

अल्मोड़ा, 23 जुलाई 2025: क्वारब क्षेत्र में भूस्खलन के कारण उत्पन्न खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग-87 विस्तार (नया-109) पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हल्के और भारी वाहनों के आवागमन पर 18 अगस्त तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार पांडेय ने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जारी किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

 

क्वारब पुल के पास हिल साइड पर लगभग 200 मीटर लंबे क्षेत्र में भूस्खलन जोन बन गया है, जहां पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है। इस स्थिति से यातायात के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। सड़क को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पोकलेन, जेसीबी मशीनों और टिप्परों के माध्यम से हिल कटिंग का कार्य जारी है। कटिंग के बाद सोलिंग और अन्य कार्य किए जाएंगे ताकि मार्ग को यातायात के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।

 

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रात के समय पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे यातायात असुरक्षित है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित समय में सड़क पर कोई दुर्घटना होने पर संबंधित चौकी या थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

 

जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और नागरिकों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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