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अग्निवीरों को मिलेगा सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण

अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण

हाइलाइट्स बॉक्स

  • पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रस्तावित

  • प्रस्ताव पर कार्मिक व विधायी विभाग कर रहे हैं विचार, जल्द कैबिनेट के समक्ष जाएगा मामला

  • 2026-27 से नागरिक जीवन में लौटेंगे पहले बैच के अग्निवीर

  • आरक्षण का लाभ पुलिस, परिवहन, आबकारी, वन विभाग जैसी वर्दीधारी सेवाओं में मिलेगा

  • आयु सीमा में छूट एवं शैक्षिक संस्थानों की सीटों पर आरक्षण की भी सिफारिश

  • स्वरोजगार व ऋण योजनाओं में प्राथमिकता देने का सुझाव

देश की सुरक्षा के लिए समर्पित “अग्निपथ योजना” के प्रथम बैच के अग्निवीर वर्ष 2026-27 से चार साल की सेवा पूरी कर सामान्य नागरिक जीवन में वापस लौटने लगेंगे। उनके पुनर्वास और सम्मानजनक आजीविका के लिए राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी है। नीति की पारदर्शिता व प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए इसे विभिन्न संवर्गों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

अग्निपथ योजना: पृष्ठभूमि

  • शुरुआत: केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की, जिसमें युवाओं की सेना में भर्ती “अग्निवीर” के रूप में चार साल के लिए होती है।

  • अवधि एवं अवसर: चार साल बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति का अवसर मिलता है, शेष 75% नागरिक जीवन में लौटते हैं।

  • लक्ष्य: सेना को युवा शक्ति देना और युवा वर्ग को अनुशासन व प्रशिक्षण की सौगात देना।

आरक्षण योजना: क्या हैं प्रस्तावित बदलाव?

1. सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण

  • लाभार्थी: चार साल की सेवा के बाद लौटने वाले पूर्व अग्निवीर (2026-27 से)

  • सेवाएं: पुलिस, परिवहन, वन, आबकारी, एवं अन्य वर्दीधारी सरकारी विभाग

  • कारण: अग्निवीर सेना से प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, प्रवर्तन व आपात सेवा कार्यों में उनका अनुशासन व अनुभव फायदेमंद समझा गया

2. प्रशासनिक प्रक्रिया

  • प्रस्ताव की स्थिति: कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विधायी विभाग को परामर्श हेतु भेजा है

  • अगला चरण: विधायी परामर्श के बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा

  • संबंधित अधिकारी: वरिष्ठ कार्मिक अधिकारियों ने प्रक्रिया की पुष्टि की है

3. समिति की सिफारिशें

  • विशेष छूट: सेवा अवधि के अनुसार आयु सीमा में छूट

  • शिक्षा में आरक्षण: राज्य के शैक्षिक संस्थानों की सीटों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण

  • स्वरोजगार व ऋण योजनाएं: स्वरोजगार योजनाओं और ऋण सुविधाओं में प्राथमिकता

पिछला और अगला कदम

  • मूल घोषणा: मुख्यमंत्री ने 2024 में अग्निवीरों के लिए पुनर्वास एवं समायोजन के रणनीतिक कदमों की घोषणा की थी

  • समिति गठन: सैनिक कल्याण सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित, रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है

  • प्रभाव: अब कैबिनेट से स्वीकृति के बाद यह नीति लागू होने की दिशा में अग्रसर है

क्यों जरूरी है यह आरक्षण?

  • रोजगार चिंता: सेवा अवधि खत्म होते ही हजारों युवाओं को पुनः रोजगार की आवश्यकता होगी

  • अनुशासन व दक्षता: सेना से प्रशिक्षित अग्निवीर सरकारी तथा अर्द्धसैनिक सेवाओं में अनुशासन, कार्यकुशलता व त्वरित निर्णय क्षमता लेकर आते हैं

  • सकारात्मक सामाजिक प्रभाव: इसके चलते सैन्य सेवा को लेकर युवाओं में आकर्षण बढ़ेगा तथा पुनर्वास को लेकर चिंता कम होगी

असर और संभावनाएं

लाभविवरण
प्रतिष्ठित रोजगारसरकारी विभागों में नियुक्ति से समाज में सम्मान
राज्य के लिए तत्पर जनशक्तिअनुशासित व प्रशिक्षित युवा सेवाओं में योगदान देंगे
सामाजिक समावेशशैक्षिक इत्यादि सुविधाओं तक पहुंच
आत्मनिर्भरता एवं सुरक्षास्वरोजगार योजनाओं व ऋण में प्राथमिकता के साथ नया अवसर

अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीर अब लौटने की दहलीज पर हैं। योग्य प्रशिक्षित इन युवाओं के लिए सरकार का 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रस्ताव, न केवल उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि युवाओं में देश सेवा के प्रति सम्मान व जज्बा भी बनाए रखेगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू होने वाली यह नीति आने वाले वर्षों में सेना के पूर्व सैनिकों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।

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