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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर लिया गया फैसला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला कोर्ट ने आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के चलते लिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार पंचायत चुनावों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर स्पष्ट स्थिति नहीं देती, तब तक चुनाव की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि अब तक आरक्षण संबंधी स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं की गई। बता दें कि हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कुछ याचिकाओं के जरिए यह मुद्दा कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और यदि यह तय नहीं है तो चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।सरकार से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा गया है।

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